परिवार रजिस्टर नकल — कैसे प्राप्त करें, नाम जोड़ना और हटाना
परिवार रजिस्टर और उसकी "नकल" क्या होती है?
उत्तर प्रदेश के हर गांव में ग्राम पंचायत द्वारा एक परिवार रजिस्टर रखा जाता है। इसमें गांव के प्रत्येक परिवार का पूरा विवरण दर्ज होता है — परिवार के मुखिया का नाम, सभी सदस्यों के नाम, उनकी जन्म तिथि, मुखिया से संबंध और व्यवसाय जैसी जानकारी। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है या शादी के बाद नया सदस्य जुड़ता है, तो यह रजिस्टर अद्यतन किया जाता है।
परिवार रजिस्टर की नकल का अर्थ है — इस रजिस्टर में दर्ज आपके परिवार की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति, जो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी की जाती है और जिस पर कार्यालय की मुहर व हस्ताक्षर होते हैं। सरकारी कार्यों में जब "परिवार का प्रमाण" मांगा जाता है, तो यही नकल प्रस्तुत की जाती है। यह दस्तावेज़ मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है; शहरी क्षेत्रों में इसकी जगह अन्य अभिलेख काम आते हैं।
| दस्तावेज़ | परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति (नकल) |
|---|---|
| जारीकर्ता | ग्राम पंचायत सचिव / ग्राम विकास अधिकारी |
| ऑनलाइन माध्यम | eSathi पोर्टल / जन सेवा केंद्र (CSC) |
| शुल्क | नाममात्र (ऑनलाइन लगभग ₹10 – ₹15) |
| समय | कुछ दिनों से 7 – 15 कार्य दिवस |
| हेल्पलाइन | 0522-2304706 | ईमेल: [email protected] |
परिवार रजिस्टर नकल कहां-कहां काम आती है?
- राशन कार्ड बनवाने और संशोधन में — नए राशन कार्ड या सदस्य जोड़ने-हटाने के समय परिवार की संरचना का प्रमाण।
- पेंशन योजनाओं में — वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के आवेदनों में परिवार विवरण के साक्ष्य के रूप में।
- उत्तराधिकार और संपत्ति मामलों में — मुखिया की मृत्यु के बाद वारिसों की पहचान और नामांतरण प्रक्रिया में सहायक दस्तावेज़।
- निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे प्रमाण पत्रों के आवेदन में सहायक साक्ष्य के रूप में।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सत्यापन — आवास और अन्य ग्राम स्तरीय योजनाओं में परिवार की पात्रता जांचने के लिए।
- बच्चों के दाखिले और छात्रवृत्ति में परिवार विवरण मांगे जाने की स्थिति में।
परिवार रजिस्टर बनाम UP Family ID — दोनों में अंतर समझें
इन दोनों को लेकर बहुत भ्रम रहता है, इसलिए अंतर स्पष्ट समझ लें:
| बिंदु | परिवार रजिस्टर | UP Family ID |
|---|---|---|
| क्या है | ग्राम पंचायत स्तर का पारंपरिक रिकॉर्ड | राज्य सरकार की नई डिजिटल परिवार पहचान व्यवस्था |
| पोर्टल / स्थान | ग्राम पंचायत कार्यालय | familyid.up.gov.in |
| प्राप्त दस्तावेज़ | रजिस्टर की प्रमाणित कागज़ी प्रति (नकल) | विशिष्ट Family ID संख्या / डिजिटल कार्ड |
| उपयोग | राशन कार्ड, पेंशन, उत्तराधिकार, ग्राम स्तरीय कार्य | राज्य योजनाओं में एकीकृत पहचान और लाभ वितरण |
| क्षेत्र | मुख्यतः ग्रामीण परिवार | पूरे प्रदेश के परिवारों के लिए |
ज़रूरी दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड (परिवार के मुखिया या वयस्क सदस्य का)
- परिवार के मुखिया का नाम और गांव / ग्राम पंचायत का पूरा विवरण
- नाम जोड़ने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे के लिए)
- नाम हटाने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत सदस्य के लिए)
- शादी द्वारा नाम जोड़ने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र या स्वीकार्य साक्ष्य
- पुरानी नकल या राशन कार्ड की प्रति (उपलब्ध हो तो — सत्यापन आसान होता है)
नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया
तरीका 1 — ग्राम पंचायत कार्यालय से (सबसे प्रचलित)
पंचायत सचिव से संपर्क करें
अपने गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन दें। सचिव वही अधिकारी होता है जो रजिस्टर का रखरखाव करता है, इसलिए प्रविष्टि की जांच वहीं होती है।
विवरण का सत्यापन
सचिव रजिस्टर में आपके परिवार की प्रविष्टि निकालकर मुखिया के नाम और सदस्यों का मिलान करता है। कोई प्रविष्टि पुरानी या अधूरी हो तो पहले अद्यतन की प्रक्रिया समझा दी जाती है।
प्रमाणित प्रति प्राप्त करें
सत्यापन के बाद रजिस्टर की प्रविष्टि की प्रति मुहर और हस्ताक्षर के साथ दी जाती है। प्रति लेते समय सभी नामों की स्पेलिंग और जन्म तिथियां जांच लें — गलती उसी समय ठीक कराना आसान होता है।
तरीका 2 — ऑनलाइन / CSC से
eSathi पोर्टल पर संबंधित सेवा उपलब्ध होने पर वहां से आवेदन किया जा सकता है, और जन सेवा केंद्र से भी आवेदन कराया जा सकता है। ऑनलाइन स्थिति जांचने के लिए आवेदन संख्या (SRN) का उपयोग होता है — तरीका मुख्य पृष्ठ के स्टेटस सेक्शन में दिया गया है। ध्यान रहे, मूल रजिस्टर पंचायत के पास ही रहता है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन के बाद भी अंतिम सत्यापन पंचायत स्तर पर ही होता है।
नाम जोड़ना और हटाना — जन्म, मृत्यु और शादी पर
परिवार रजिस्टर तभी उपयोगी रहता है जब वह अद्यतन हो। परिवार में बदलाव होते ही प्रविष्टि ठीक करा लें, वरना पेंशन, राशन कार्ड और उत्तराधिकार के समय परेशानी होती है।
जन्म पर नाम जोड़ना
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाने के बाद उसकी प्रति के साथ पंचायत सचिव को आवेदन दें। बच्चे का नाम, जन्म तिथि और माता-पिता के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। यह प्रविष्टि आगे बच्चे के राशन कार्ड, दाखिले और अन्य कार्यों में काम आती है।
मृत्यु पर नाम हटाना
किसी सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के साथ आवेदन दें। रजिस्टर में सदस्य के नाम के सामने मृत्यु का विवरण अंकित किया जाता है। विशेष रूप से मुखिया की मृत्यु की स्थिति में यह अद्यतन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराधिकार और नामांतरण की प्रक्रिया इसी रिकॉर्ड से आगे बढ़ती है।
शादी पर नाम जोड़ना / हटाना
शादी के बाद नवविवाहिता का नाम पति के परिवार के रजिस्टर में जोड़ा जाता है — इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र या स्थानीय स्तर पर स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही मायके के परिवार रजिस्टर से उसका नाम हटवाना भी आवश्यक होता है, ताकि एक ही व्यक्ति दो परिवारों में दर्ज न रहे। इसी तरह बेटी के विवाह पर उसके नाम का स्थानांतरण भी दोनों पंचायतों के समन्वय से होता है।
यदि गांव से दूर रहते हैं और स्वयं पंचायत नहीं जा सकते, तो परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आवेदन कराएं या नज़दीकी जन सेवा केंद्र से मार्गदर्शन लें। किसी भी समस्या पर eDistrict हेल्पलाइन 0522-2304706 पर संपर्क किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
परिवार रजिस्टर की नकल कहां से मिलती है?
परिवार रजिस्टर नकल और UP Family ID में क्या अंतर है?
नवजात बच्चे का नाम परिवार रजिस्टर में कैसे जुड़वाएं?
किसी सदस्य की मृत्यु के बाद नाम कैसे हटवाएं?
शादी के बाद बहू का नाम परिवार रजिस्टर में कैसे जुड़ेगा?
परिवार रजिस्टर नकल लेने में कितना शुल्क और समय लगता है?
रजिस्टर में नाम या जन्म तिथि गलत दर्ज हो तो क्या करें?
अंतिम अपडेट: 22 अक्टूबर 2026