स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र — प्रारूप, भरने के नियम और आम गलतियां

स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र क्या है?

स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (Self-Declaration Form) एक साधारण प्रारूप पर दी जाने वाली लिखित घोषणा है, जिसमें आवेदक अपने बारे में दी गई जानकारी के सत्य होने की पुष्टि अपने हस्ताक्षर के साथ करता है। इसमें आवेदक यह घोषणा करता है कि आवेदन में भरा गया नाम, पता, आय, जाति या अन्य विवरण उसकी जानकारी में पूर्णतः सत्य है, और गलत पाए जाने पर वह स्वयं ज़िम्मेदार होगा।

पहले यही काम नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र (affidavit) से होता था — स्टांप पेपर खरीदना, नोटरी के पास जाना और शुल्क देना। सरकार ने नागरिकों की यह भागदौड़ खत्म करने के लिए स्व-प्रमाणित घोषणा की व्यवस्था लागू की। अब eDistrict के अधिकांश आवेदनों में यही घोषणा पत्र चलता है और नोटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती।

दस्तावेज़स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (Self-Declaration)
किनके लिए अनिवार्यआय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के आवेदन में
अपलोड प्रारूपकेवल JPEG (PDF नहीं)
अधिकतम फ़ाइल आकार100KB से कम
सबसे ज़रूरी शर्तआवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य
फॉर्म कहां से मिलेगाआधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in

यह घोषणा पत्र क्यों अनिवार्य है?

आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र — इन तीनों में सरकार आपके दावे के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करती है। आय कितनी है, जाति कौन-सी है, कितने वर्षों से उस पते पर रह रहे हैं — ये जानकारियां किसी एक दस्तावेज़ से पूरी तरह सिद्ध नहीं होतीं। घोषणा पत्र के माध्यम से आप इन जानकारियों की औपचारिक ज़िम्मेदारी लेते हैं, और फिर लेखपाल या राजस्व निरीक्षक अपने सत्यापन में इनकी जांच करता है।

इसलिए घोषणा पत्र को "बस एक फॉर्मेलिटी" समझकर हल्के में न लें। इसमें भरी जानकारी और सत्यापन में मिली जानकारी में अंतर हुआ तो आवेदन अस्वीकार हो जाता है, और दोबारा आवेदन में समय अलग से लगता है।

एक और बात ध्यान रखें — घोषणा पत्र हर आवेदन के लिए उसी समय का होना चाहिए। यदि आपने आय प्रमाण पत्र के लिए घोषणा पत्र बनाया है और उसी सप्ताह जाति प्रमाण पत्र का आवेदन भी कर रहे हैं, तब भी जाति के लिए अलग घोषणा पत्र बनेगा, क्योंकि दोनों में घोषित जानकारी अलग-अलग होती है। पुराना घोषणा पत्र फोटोकॉपी करके दोबारा लगाने की गलती अक्सर आवेदन लौटाने का कारण बनती है।

फॉर्म में क्या-क्या भरना होता है? (Field-by-Field)

फ़ील्डक्या लिखेंध्यान रखने वाली बात
आवेदक का पूरा नामअपना नाम जैसा आधार कार्ड में हैआवेदन फॉर्म के नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए
पिता / पति का नामसंबंध के अनुसार सही नामस्पेलिंग दस्तावेज़ों से मिलाएं
पूरा पतागांव/मोहल्ला, पोस्ट, थाना, तहसील, जिला, पिन कोडवर्तमान पता लिखें, वही जो आवेदन में भरा है
घोषणा का विषयजिस प्रमाण पत्र के लिए घोषणा है — आय / जाति / निवास का विवरणआय में स्रोत सहित वार्षिक राशि, जाति में जाति व वर्ग, निवास में रहने की अवधि
परिवार के सदस्यों का विवरणजहां मांगा गया हो — सदस्यों के नाम और संबंधपरिवार रजिस्टर की जानकारी से मेल रखें
स्थान और तिथिजहां और जिस दिन घोषणा पत्र भरा जा रहा हैतिथि अपलोड वाले दिन के आसपास की हो
हस्ताक्षरआवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरसबसे अनिवार्य भाग — बिना इसके फॉर्म अमान्य

घोषणा पत्र कैसे तैयार करें — स्टेप बाय स्टेप

फॉर्म डाउनलोड या प्राप्त करें

आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in से घोषणा पत्र का प्रारूप डाउनलोड करें। eSathi पर आवेदन के दौरान संबंधित सेवा में प्रारूप का लिंक सामान्यतः दिया रहता है। यदि आप जन सेवा केंद्र से आवेदन करा रहे हैं तो वहां भी प्रारूप उपलब्ध होता है।

प्रिंट निकालकर हाथ से भरें

फॉर्म का प्रिंट लेकर नीले या काले बॉल पेन से साफ़ अक्षरों में भरें। कटिंग या ओवरराइटिंग से बचें — गलती हो जाए तो नया प्रिंट भरना बेहतर है, क्योंकि कटा-फटा फॉर्म सत्यापन में संदेह पैदा करता है।

हस्ताक्षर करें

सभी विवरण भरने के बाद निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और तिथि डालें। हस्ताक्षर वही रखें जो आप सामान्यतः दस्तावेज़ों पर करते हैं।

स्कैन या फोटो लेकर JPEG बनाएं

भरे हुए फॉर्म का साफ़ फोटो या स्कैन लें। पूरा पृष्ठ फ्रेम में होना चाहिए, किनारे कटे न हों और अक्षर पढ़ने योग्य हों। फ़ाइल को JPEG प्रारूप में और 100KB से कम आकार में तैयार करें — आकार बड़ा हो तो मुफ्त ऑनलाइन कंप्रेसर से घटाएं, लेकिन इतना भी न घटाएं कि अक्षर धुंधले हो जाएं।

आवेदन में अपलोड करें

eSathi आवेदन में "स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र" वाले खंड में यही JPEG फ़ाइल अपलोड करें। अपलोड के बाद प्रिव्यू में एक बार ज़ूम करके जांच लें कि हस्ताक्षर और सभी विवरण स्पष्ट दिख रहे हैं या नहीं।

भरने के नियम — ये गलतियां आवेदन रुकवाती हैं

नियम नंबर 1 — हस्ताक्षर: घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न होना आवेदन अस्वीकृति का सबसे बड़ा कारण है। कई आवेदक फॉर्म भरकर बिना साइन किए ही अपलोड कर देते हैं। अपलोड से पहले अंतिम जांच में हस्ताक्षर सबसे पहले देखें।
  • प्रारूप गलत: घोषणा पत्र केवल JPEG में अपलोड होता है। PDF बनाकर अपलोड करने पर पोर्टल उसे स्वीकार नहीं करता या सत्यापन में आवेदन लौट आता है। (अन्य दस्तावेज़ PDF में चल सकते हैं, लेकिन घोषणा पत्र के लिए JPEG ही नियम है।)
  • आकार बड़ा: फ़ाइल 100KB से बड़ी हुई तो अपलोड विफल होता है। फोटो को क्रॉप और कंप्रेस करके आकार सीमा में लाएं।
  • धुंधली छवि: कम रोशनी में लिया फोटो या हिलती हुई तस्वीर पढ़ने योग्य नहीं होती — सत्यापन अधिकारी जानकारी पढ़ न पाए तो आवेदन अस्वीकार होता है।
  • जानकारी में अंतर: घोषणा पत्र का नाम, पता या आय आवेदन फॉर्म से अलग हुई तो दोनों दस्तावेज़ों में विरोधाभास मानकर आवेदन रोका जाता है। दोनों जगह एक जैसी जानकारी लिखें।
  • पुरानी तिथि या कटा-फटा फॉर्म: बहुत पुरानी तिथि वाला पहले से भरा फॉर्म दोबारा इस्तेमाल न करें; हर आवेदन के लिए ताज़ा घोषणा पत्र बनाएं।
  • दूसरे के हस्ताक्षर: घोषणा आवेदक की होती है — परिवार के दूसरे सदस्य या CSC ऑपरेटर के हस्ताक्षर चलेंगे नहीं। स्वयं साइन करें।
छोटी सी जांच-सूची: अपलोड से पहले देखें — (1) सभी फ़ील्ड भरे हैं? (2) जानकारी आवेदन से मेल खाती है? (3) हस्ताक्षर और तिथि हैं? (4) फ़ाइल JPEG है? (5) आकार 100KB से कम है? (6) छवि साफ़ और पढ़ने योग्य है? ये छह बातें सही हों तो घोषणा पत्र की वजह से आवेदन लगभग कभी नहीं रुकता।

घोषणा पत्र तैयार हो जाने के बाद मुख्य आवेदन की प्रक्रिया के लिए संबंधित गाइड देखें — आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। आवेदन की स्थिति जांचने का तरीका मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है।

फॉर्म तैयार करने का तरीका

स्व-घोषणा पत्र: चार जरूरी जांच

01सही प्रारूप
02पूरा विवरण
03हस्ताक्षर
04JPEG, 100 KB से कम
बिना हस्ताक्षर या PDF फाइल rejection का कारण बन सकती है

मूल विज़ुअल गाइड • संदर्भ के लिए, आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र क्या होता है?
यह एक साधारण प्रारूप वाला दस्तावेज़ है जिसमें आवेदक स्वयं अपने विवरण — नाम, पता, आय, जाति आदि — की सत्यता की घोषणा अपने हस्ताक्षर के साथ करता है। यह नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र (affidavit) का सरल विकल्प है और eDistrict के अधिकांश प्रमाण पत्र आवेदनों में यही मांगा जाता है।
क्या घोषणा पत्र नोटरी से प्रमाणित कराना ज़रूरी है?
नहीं। स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र का उद्देश्य ही नोटरी की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाना है। आपको केवल निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर स्वयं हस्ताक्षर करने होते हैं। स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र तभी बनवाएं जब संबंधित विभाग या कार्यालय विशेष रूप से उसकी मांग करे।
घोषणा पत्र किस प्रारूप (format) में अपलोड करना है?
यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है — घोषणा पत्र केवल JPEG प्रारूप में अपलोड करना होता है, PDF में नहीं। फ़ाइल का आकार 100KB से कम रखना है। फोटो धुंधली हो या आकार बड़ा हो तो पोर्टल फ़ाइल स्वीकार नहीं करता या आवेदन सत्यापन में अस्वीकार हो जाता है।
घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न हों तो क्या होगा?
बिना हस्ताक्षर वाला घोषणा पत्र मान्य नहीं होता और यह आवेदन अस्वीकृति का सबसे आम कारण है। हस्ताक्षर के बिना घोषणा का कोई कानूनी अर्थ नहीं रहता। अपलोड से पहले अवश्य जांचें कि पृष्ठ के नीचे आपके हस्ताक्षर और तिथि स्पष्ट दिखाई दे रहे हों।
घोषणा पत्र का फॉर्म कहां से मिलेगा?
फॉर्म आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। कई बार संबंधित प्रमाण पत्र की सेवा चुनने पर eSathi आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही घोषणा पत्र का प्रारूप उपलब्ध हो जाता है। केवल आधिकारिक स्रोत से ही फॉर्म लें ताकि प्रारूप पुराना या गलत न हो।
क्या एक ही घोषणा पत्र तीनों प्रमाण पत्रों के लिए चलेगा?
प्रारूप एक जैसा होता है, लेकिन हर आवेदन के साथ अलग घोषणा पत्र लगाया जाता है क्योंकि हर प्रमाण पत्र में घोषित जानकारी अलग होती है — आय प्रमाण पत्र में आय की घोषणा, जाति में जाति की। इसलिए जिस सेवा के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसी के अनुसार सही विवरण भरकर नया घोषणा पत्र तैयार करें।
घोषणा पत्र में गलत जानकारी भरने पर क्या होगा?
घोषणा पत्र एक कानूनी घोषणा है। जानबूझकर गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है और जारी प्रमाण पत्र भी रद्द किया जा सकता है। लेखपाल या राजस्व निरीक्षक सत्यापन में जानकारी की जांच करते हैं, इसलिए हमेशा वही लिखें जो सत्य और दस्तावेज़ों से मेल खाता हो।

अंतिम अपडेट: 22 अक्टूबर 2026

अस्वीकरण: eDistrict UP Seva एक स्वतंत्र जानकारी गाइड है — यह उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in है और सिटीज़न लॉगिन esathi.up.gov.in पर होता है। आवेदन हमेशा आधिकारिक पोर्टल से ही करें।